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नए साल 2026 पर हाउस पार्टी करना हुआ आसान, ₹500 में मिलेगा एक दिन का शराब लाइसेंस

Authentic News by Authentic News
December 25, 2025
in Madhya Pradesh News
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नए साल की हाउस पार्टी में जश्न मनाते लोग, मध्यप्रदेश आबकारी विभाग का एक दिन का शराब लाइसेंस

image source:google.com

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नए साल के जश्न से पहले मध्यप्रदेश आबकारी विभाग ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब घर पर आयोजित होने वाली हाउस पार्टियों के लिए केवल ₹500 शुल्क में एक दिन का शराब लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा। यह सुविधा विशेष रूप से न्यू ईयर सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है।

आबकारी विभाग के अनुसार, यह लाइसेंस उन लोगों के लिए है जो अपने निजी निवास पर सीमित संख्या में मेहमानों के साथ पार्टी आयोजित करना चाहते हैं। इसके तहत तय मात्रा में शराब का सेवन और परोसने की अनुमति होगी। इससे अवैध शराब बिक्री और नियमों के उल्लंघन पर भी अंकुश लगेगा।

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कैसे मिलेगा एक दिन का लाइसेंस?

आबकारी विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन या अधिकृत आबकारी कार्यालय में आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ पहचान पत्र और निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस केवल एक दिन और एक स्थान के लिए वैध रहेगा।

भोपाल सहित अन्य शहरों में भी लागू

यह सुविधा केवल भोपाल ही नहीं, बल्कि इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और अन्य प्रमुख शहरों में भी लागू की गई है। विभाग का कहना है कि नए साल के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

नियमों का पालन जरूरी

आबकारी विभाग ने साफ किया है कि लाइसेंस लेने के बावजूद शराब पीकर वाहन चलाना, निर्धारित समय से अधिक पार्टी, या सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कुल मिलाकर, यह फैसला उन लोगों के लिए राहतभरा है जो नए साल का जश्न कानूनी और सुरक्षित तरीके से घर पर मनाना चाहते हैं।

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