मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने प्रदेश के नगरीय निकायों में 29 सितंबर 2026 को प्रस्तावित उप-निर्वाचन को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। 8 सितंबर से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए आयोग ने जिला कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों की मैदानी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है। हालांकि, हाईकोर्ट के निर्देश के चलते आगर-मालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन को इस स्थगन आदेश से अलग रखा गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दिनेश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब जिला प्रशासन की नई रिपोर्ट के आधार पर चुनाव का नया कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा।
स्थगन के पीछे जिला प्रशासन द्वारा बताए गए प्रमुख कारण
प्रदेश भर के जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों ने वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न कराने में व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया था:
- बाढ़ और राहत कार्य: प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा, जलभराव और नदी-नालों के उफान के चलते प्रशासनिक और राजस्व अमला आपदा प्रबंधन व राहत कार्यों में जुटा हुआ है।
- सुरक्षा बलों की उपलब्धता: आगामी त्योहारों (गणेशोत्सव, अनंत चतुर्दशी और अन्य पर्वों) के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, जिससे मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण था।
इन प्रमुख शहरों और नगर परिषदों में टले चुनाव
पूर्व में घोषित कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कई बड़े नगर निगमों और परिषदों में रिक्त अध्यक्ष और 26 पार्षद पदों पर चुनाव होने थे:
- नगर निगम वार्ड: इंदौर नगर निगम के वार्ड 58 और 60, ग्वालियर के वार्ड 5, सागर के वार्ड 11, कटनी के वार्ड 41 और खंडवा के वार्ड 34 में होने वाले उपचुनाव टल गए हैं।
- नगरपालिका व परिषदें: धार जिले की कुक्षी नगर परिषद अध्यक्ष पद सहित इटारसी, दमोह, मुलताई, दतिया, कोतमा, आष्टा, विदिशा, चाकघाट, सिलवानी, बड़ौदा, बरघाट, कसरावद और पिपलिया मंडी के संबंधित वार्डों का चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया है।
नए सिरे से जारी होगी निर्वाचन अधिसूचना
आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के सुसंगत प्रावधानों के तहत पूरी चुनावी प्रक्रिया नए सिरे से संचालित होगी। पूर्व में जारी कार्यक्रम के आधार पर नामांकन दाखिल करने या सूचना प्रकाशन की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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