भोपाल | मध्य प्रदेश। विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहे राजनीतिक और कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने MP हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर BJP के रामनिवास रावत को विजयी घोषित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट विवेक टंखा की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट का निर्देश निरस्त कर दिया और मल्होत्रा को अभी के लिए विधायक पद पर बनाए रखने का आदेश दिया। हालाँकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं — मल्होत्रा विधानसभा की किसी भी कार्यवाही में वोट नहीं कर सकते और इस दौरान उनका वेतन व भत्ते भी निलंबित रहेंगे। ANI News
क्या था पूरा मामला?
MP हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 9 मार्च को मुकेश मल्होत्रा का नवंबर 2024 का उपचुनाव इस आधार पर रद्द किया था कि उन्होंने नामांकन के दौरान अपने आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। यह याचिका BJP नेता रामनिवास रावत ने दायर की थी, जो इस उपचुनाव में मल्होत्रा से हारे थे।
विजयपुर सीट शिवपुरी जिले में है और यहाँ 70,000 से अधिक सहरिया आदिवासी मतदाता हैं। कांग्रेस ने इस फैसले को आदिवासी विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहाँ अब उन्हें राहत मिली है।
मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी, तब तक मल्होत्रा विधायक बने रहेंगे।
















