इंदौर के बहुचर्चित MBA छात्रा हत्या कांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या की पूरी साजिश और उसे अंजाम देने की खौफनाक प्रक्रिया का खुलासा किया है।
आज 18 फरवरी 2026 की ताजा अपडेट के अनुसार, पुलिस आरोपी को मौका-ए-वारदात (Crime Scene) पर ले गई, जहाँ उसने पूरी घटना का रिक्रिएशन (Recreation) किया।
आरोपी का कबूलनामा: हत्या की पूरी कहानी
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि यह हत्याकांड एकतरफा प्रेम और ईर्ष्या का परिणाम था। आरोपी और छात्रा एक-दूसरे को पहले से जानते थे।
| मुख्य बिंदु | विवरण (Case Details) |
| आरोपी की पहचान | छात्रा का पुराना परिचित (नाम पुलिस द्वारा गोपनीय रखा गया है)। |
| हत्या का कारण | आरोपी का दावा है कि छात्रा उसे नजरअंदाज कर रही थी और किसी और से बात करने लगी थी। |
| वारदात का स्थान | भंवरकुआं क्षेत्र स्थित एक निजी अपार्टमेंट/लॉज। |
| तरीका | पहले बहस हुई, फिर आरोपी ने गला घोंटकर हत्या की। |
आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने हत्या की योजना कई दिनों पहले ही बना ली थी। उसने वारदात को अंजाम देने के लिए एक ऐसे समय का चुनाव किया जब छात्रा अकेली थी।
घटनाक्रम का विवरण:
- मुलाकात और विवाद: आरोपी ने छात्रा को बात करने के बहाने बुलाया। वहां दोनों के बीच किसी पुराने विवाद और मोबाइल चैट को लेकर तीखी बहस हुई।
- सुनियोजित कृत्य: गुस्से में आकर आरोपी ने पहले छात्रा का सिर दीवार पर दे मारा जिससे वह अचेत हो गई। इसके बाद उसने दुपट्टे या हाथ से उसका गला घोंट दिया।
- सबूत मिटाने की कोशिश: हत्या के बाद आरोपी ने छात्रा का मोबाइल फोन तोड़ दिया और उसे एक नाले में फेंक दिया ताकि पुलिस को उसकी लोकेशन और चैट हिस्ट्री न मिल सके। उसने घटनास्थल को सामान्य दिखाने की कोशिश की और वहां से भाग निकला।
- पुलिस की कार्रवाई: इंदौर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और छात्रा के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड (CDR) के आधार पर आरोपी को ट्रैक किया। आरोपी शहर छोड़ने की फिराक में था, तभी उसे दबोच लिया गया।
वर्तमान स्थिति और कानूनी प्रक्रिया
- क्राइम सीन रिक्रिएशन: इंदौर पुलिस आज आरोपी को उस कमरे में लेकर गई जहाँ हत्या हुई थी। आरोपी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि उसने कैसे घटना को अंजाम दिया।
- फॉरेंसिक रिपोर्ट: पुलिस अब फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मिलान आरोपी के बयानों से कर रही है ताकि अदालत में इसे पुख्ता सबूत के तौर पर पेश किया जा सके।
- धाराएं: आरोपी पर धारा 302 (हत्या) के साथ-साथ साक्ष्य मिटाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।















