छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। राज्य शासन के इस फैसले से न केवल मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में करियर बनाने की राह देख रहे युवाओं के लिए 144 पदों पर नई वैकेंसी का रास्ता भी साफ हो गया है।
पदों का विवरण (प्रत्येक PHC के लिए)
नियमों के मुताबिक, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है:
| पद का नाम | पदों की संख्या (प्रति केंद्र) | कुल पद (12 PHC हेतु) |
| चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) | 01 | 12 |
| फार्मासिस्ट ग्रेड-2 (Pharmacist) | 01 | 12 |
| नर्सिंग स्टाफ / स्टाफ नर्स | 01 | 12 |
| लैब टेक्नीशियन | 01 | 12 |
| महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) | 01 | 12 |
| अन्य चतुर्थ श्रेणी पद (वार्ड बॉय/भृत्य) | 07 | 84 |
| कुल | 12 | 144 |
सरकार का यह निर्णय उन दूरस्थ अंचलों के लिए संजीवनी साबित होगा जहाँ लोगों को छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए जिला अस्पताल या शहरी क्षेत्रों की ओर भागना पड़ता था।
मुख्य लाभ:
- उपचार की सुलभता: नए PHC खुलने से गर्भवती महिलाओं के प्रसव, बच्चों के टीकाकरण और सामान्य मौसमी बीमारियों का इलाज गाँव के पास ही संभव हो सकेगा।
- जिला अस्पतालों पर कम होगा बोझ: जब प्राथमिक स्तर पर ही बेहतर इलाज मिलेगा, तो जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में होने वाली भारी भीड़ में कमी आएगी।
- त्वरित भर्ती प्रक्रिया: स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, इन 144 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही CG Vyapam या विभागीय माध्यम से शुरू की जाएगी। इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना है।
प्रशासनिक आदेश: लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन केंद्रों के लिए आवश्यक भवन निर्माण और चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिए भी बजट आवंटित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह कदम ‘स्वस्थ छत्तीसगढ़’ के संकल्प को पूरा करने की ओर एक प्रभावी पहल माना जा रहा है।

















